- Nationbuzz News Editor
लाॅकडाउन के चलते बदायूं डीएम ने बेसहारों को दी राहत सामग्री तथा भोजन पैकेट

बदायूं। लाॅकडाउन के चलते वह परिवार जो रोजगार न कर पाने की वजह से भूखें है और उनके घर का चूल्हा ठण्डा पड़ा है, ऐसे लोगों का पेट भरने के लिए प्रशासन ने उत्तम व्यवस्था की है। जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, यदि किसी के घर, पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं है तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दें। जिला प्रशासन ने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है। इसी के चलते रविवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक भारती एवं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मनोज मसीह सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जारी लाॅकडाउन में गरीब, मजदूर एवं असहाय लोगांे को राहत सामग्री, भोजन पैकेट, सेनीटाइजर एवं मास्क का वितरण किया। उन्होंने लोगों से अपील की सभी लोग मास्क लगाएं तथा समय-समय पर हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें। सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें, कहीं भी एक साथ अधिक लोग इकट्ठा न हो। कोरोना महामारी से बचने का तरीका यही है कि हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहे। फेस कबर या मास्क का प्रयोग करें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से लाॅकडाउन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इस संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति का चिन्हीकरण एवं उसका नियमानुसार चिकित्सीय प्रशिक्षण एवं उपचार आवश्यक है। इसमें थोडी सी भी चूक होने पर इसका संक्रमण अत्यन्त तीव्र गति से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से कोरोना वायरस परिवार, समाज एवं कार्य स्थल पर साथ-साथ काम करने वाले व्यक्तियों में अत्यन्त तीव्रता से फैलता है। लॉक डाउन की परिस्थितियों में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मुश्किल की इस घड़ी में प्रशासन का साथ दें। लाॅकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ---- अंबेडकर जयंती के आयोजन स्थागित बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत में निर्देश दिए हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर शोभायात्रा सभाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन चल रहा है तथा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावी है। कोरोना संक्रमण तथा लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉ0 भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार के आयोजन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1860) की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध किया गया समझा जाएगा तथा लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।