- Mohd Zubair Qadri
एक अक्टूबर से होगा डी-नोवा प्रिपरेशन का कार्यक्रम राजनैतिक दलों के साथ बैठक

बदायूं। निर्वाचक नामावलियों के संबंध में मंगलवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार वैश्य के कार्यालय में राजनैतिक दलों के बैठक आयोजित हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि अर्हता दिनांक 01 नवम्बर 2022 के आधार पर विधान परिषद के खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के डी-नोवा प्रिपरेशन का कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01-10-2022 से प्रारूप-18 संबंधित विधानसभा क्षेत्र के तहसील कार्यालय पर प्राप्त किये जायेगें। यह निर्वाचक नामावलियां नये सिरे से तैयार की जायेगी।
ऐसे व्यक्तियों जिनके नाम पहले से भी मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, को भी निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-18) पर नये सिरे से आवेदन करना होगा। बरेली-मुरादाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद में कुल 22 मतदान केन्द्र एवं 35 कुल मतदेय स्थल हैं। निर्वाचन नामावलियों में नाम पंजीकृत करने हेतु ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और सामान्य रूप से निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी है और दिनांक 01-11-2022 से पूर्व कम से कम 03 वर्ष भारत के संघ क्षेत्र के किसी विश्व विद्यालय से स्नातक हो अथवा इसी के समतुल्य अन्य कोई अर्हता रखता हो, वह निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित किये जाने का पात्र होगा। 03 वर्ष की अवधि उस तिथि से परिकलित की जायेगी जिस तिथि को विश्व विद्यालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा अर्हता की डिग्री का परिणाम घोषित तथा प्रकाशित किया गया था। सभी मामलों में फार्म-18 (प्रति संलग्न) में आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों में से कोई 01 दस्तावेज साक्ष्य आवश्य लगाये जाने चाहिए।
कोई आवेदन पत्र जहां उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसारण नहीं किया गया है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपूर्ण के रूप में सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों, चाहे डाक द्वारा भेजा गया हो अथवा स्वंय जमा किया गया हो, पर नाम सम्मिलित कराने के लिए विचार नहीं किया जायेगा। फिर भी, संस्थानों के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को अग्रसारित कर सकते हैं। एक सदस्यीय/एक कुटुम्ब के परिवारों के मुखिया, बताये गये पते पर अपने साथ रहने वाले उसी परिवार के अन्य सदस्यों के सहायक दस्तावेजों के साथ फार्म-18 जमा कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के सन्दर्भ में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करा सकते हैं। यह भी ध्यान में रखा जाये कि यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन में ऐसी कोई सूचना या घोषणा प्रस्तुत करता है जो गलत हो या जिसे वह या तो गलत समझता है या गलत मानता हो अथवा जिसे वह सही नही समझता हो तो उस स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय होगा।
फार्म-18 में मुद्रित आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं। पाण्डुलिपि, टंकित, साइक्लोस्टाइल किये गये अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित डाउनलोड किये गये फार्म को भी स्वीकार किया जायेगा। जनपद के सभी अर्ह स्नातक व्यक्तियों द्वारा बरेली-मुरादाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप-18 पर एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित के पास दिनांक 07-11-2022 तक जमा किये जा सकते हैं।
एडीएम ने कहा कि जनपद में सामान्य रूप से निवास करने वाले सभी स्नातक/व्यक्तियों को इस निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म-18 भरवाये जाने हेतु प्रेरित करने, जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कराने में सहयोग प्रदान कर सकते है। इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी इंदु सक्सेना, बहुजन समाजवादी पार्टी से हेमराज सिंह, सी0पी0आई0 के जिला सचिव कृष्ण गोपाल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी आशीष शाक्य, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बलवीर सिंह यादव, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह राठौर तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अमृत पाल सिंह आदि मौजूद रहे।