
बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने आदेश दिया है कि कोविड-19 (नोबेल कोरोना वायरस ) को फैलने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक ही स्थान पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित न हो। प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न आमोदगृहों यथा सिनेमा हाॅल/सिनेप्लेक्स, व्यायामशालाएं (जिम), स्वीमिंग पूल, स्नूकर (पूल टेबिल) आदि स्थानों पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होती है जिस कारण कोविड-19 (नोबेल कोरोना वाइरस) के फैलने की सम्भावना रहती है।
वर्तमान में चल रहे बायापक .19 (नोबेल कोरोना वाइरस) से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/ पांच-5/2020 दिनाॅक 14.03.2020 के प्रस्तर 12(बारह) एवं उ0 प्र0 चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 (यथासंशोधित) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त समस्त संबंधित आमोदगृह परिसर के स्वामियों/संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि वह अपने आमोदगृह को दिनाॅक 31.03.2020 तक जनहित में पूर्ण रूप से बंद किया जाना सुनिश्चित करें।उक्त आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।