
बदायूं। जनपद में बढ़े नए 17 कोरोना संक्रमित व्यक्तित, संग्रामपुर में 11, कूपरी में एक, लक्ष्मीपुर में एक, सहडोंली में एक, डूंगों में एक, अंथरा में एक एवं बदायूं के मुहल्ला सोथा मेें एक व्यक्ति है। जनपद में अब नए कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 17 हो गई है। इसी के चलते जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने ग्राम लक्ष्मीपुर, अंथरा व संग्रामपुर का निरीक्षण किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संग्रामपुर हाॅटस्पाॅट क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से विशेष सर्तकता बरतते हुए लाॅकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्वारंटाइन किए गए लोगों को निर्देश दिए कि समय से भोजन करें, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे एवं बीमारी शरीर में प्रवेश न करने पाए।
शुक्रवार को डीएम एवं एसएसपी ने ग्राम लक्ष्मीपुर, अंथरा व संग्रामपुर का निरीक्षण करते हुए सभी लोगों से अपील की है कि इस महामारी को कतई हल्के में न लें। थोड़ी सी लापरवाही जीवन के लिए घातक बन सकती है। सभी लोग घरों में रहे लाॅकडाउन के नियमों पालन करें। कोई भी क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के सम्पर्क में किसी भी हाल में न आएं, यदि अनजाने में कोई व्यक्ति किसी करोना संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आ गया तो उसे भी कोरोना पाॅजीटिव होने के पूरे आसार बन जाएंगे। इस प्रकार वह भी अपने पूरे परिवार के लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। स्वयं और अपने परिवार के लिए इन बताए गए नियमों का पूर्णतया पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए लाॅकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही प्रभावी उपाय है। खांसते, छींकते समय मुंह को रूमाल व टिश्यू से ढकें। हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहे या सेनीटाइजर से साफ करें। मुंह ढकने के लिए मास्क, गमछा, तौलिया, दुपट्टा या बड़ी रूमाल का प्रयोग करें, बुर्जुगों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखे। डीएम ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गिने-चुने लोग ही पास के साथ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेंगे। सभी कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनिटाइजेश का पूरा ध्यान रखा जाए। लोग घरों से बाहर न निकले पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ्य रहें। इस खातरनाक बीमारी से जानकारी ही बचाव है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले तथा बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में अपनी स्क्रीनिंग अवश्य कराएं। कोई भी व्यक्तिय ने अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराई, और बाद में उसके माध्यम से संक्रमण फैला तो उनके एवं उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध महामारी अधिनियम-1897 के अंतर्गत भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं अन्य लोगों की जान खतरे में डालने की आईपीसी की सुसंगत धाराओं में जनसामान्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने के आरोप में विधिक कार्रवाई की जाएगी।