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  • Mohd Zubair Qadri

नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो फिर भी कर सकते हैं मतदान: इन 14 विकल्पों का करें इस्तेमाल


बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) मनोज कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के क्रम में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, 2023 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदाताओं को 14 विकल्प दिए हैं। अब मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मतदान जरूर करें।


ये हैं विकल्प

आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,

राज्य/ केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी किए गए फोटो पहचान पत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक की पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन की पासबुक

फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र

श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनसीआर) के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र राशन कार्ड

जिलाधिकारी के मुताबिक अगर इनमें से कोई एक दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के नाम है। वह मतदान के वक्त परिवार के साथ हैं, तो उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी यही आईडी वैध मानी जाएगी। बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएं। सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जा रही हो।

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