- Mohd Zubair Qadri
जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रुकी, रोते नजर आए लोग

खबर देश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद बुधवार को MCD ने वहां अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की. हालांकि, घंटे भर बाद ही बुलडोज़र की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद काफ़ी देर तक कार्रवाई चलती रही. बुलडोजर चलने की शुरूआत के बाद कोर्ट ने फौरन दखल दिया. फिर भी जब बुलडोजर नहीं रुके तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो अधिकारियों को तुरंत आदेश के बारे में सूचित करे. इसके बाद जाकर MCD ने अपना बुलडोज़र रोका. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि यथास्थिति बरक़रार रखी जाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दो जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच करेगी।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने से पहले लोगों ने अपना सामान हटाया, इनमें से ज्यादातर लोग कबाड़ का काम करते हैं।
इससे पहले जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न रुकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि उसका आदेश तुरंत लागू किया जाए.
सीपीएम की नेता बृंदा करात घटनास्थल पर पहुंची थीं और उन्होंने दीपेंद्र पाठक से बात की थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें अवगत कराया था.
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश देते हुए कहा था कि वो उपयुक्त प्राधिकरणों को आदेश की सूचना दें और आदेश तुरंत लागू करना सुनिश्चित करें.
वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक के बावजूद यह अभी तक रुकी नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।