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शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों में राहत


बदायूं। लॉकडाउन के बीच जिले में विभिन्न गतिविधियों संचालित की जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा का काम पहले से चालू हो चुका है, अब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उद्योग भी खुल जाएंगे। हालांकि हॉटस्पॉट एरिया में यह छूट नहीं दी जाएगी। निर्माण कार्यों को शुरू कराने के लिए भी शासन ने हरी झंडी दे दी है। हॉटस्पॉट से दूर मदिरा की एकल दुकानों को खोलने के लिए भी शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि शारीरिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता और सैनिटाइजेशन की अनिवार्यता सभी के साथ की गई है। शासन की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। टैक्सी में एक ड्राइवर के साथ दो लोगों के जिले में जाने की अनुमति दी जा सकती है। 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और 10 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। विशेष परिस्थिति में अनुमति लेकर ही वह कहीं जा सकते हैं। मदिरा की एकल दुकानों को सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक शारीरिक दूरी का खयाल रखते हुए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। गुटखा, तंबाकू प्रतिबंधित करने के साथ बाहर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि हॉटस्पॉट एरिया में अभी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। जिले की परिस्थिति को देखकर जिलाधिकारी को निर्णय लेने के लिए विशेषाधिकार दिया गया है। परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा निर्णय : जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि शासन स्तर से जिले में विभिन्न स्तर पर छूट दिए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी शासन का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिल जाने पर जिले की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि कहां क्या लागू किया जाएगा और कहां प्रतिबंधित रहेगा।

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