
बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ऋतु पूनिया ने अवगत कराया है कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट , बदायूँ के आदेश दिनांक 01-06-2020 एवं 08-06-2020 के अन्तर्गत बाजारों को खोलने धर्म स्थलों पूजा स्थलों तथा शापिंग मॉल / होटल एवं रेस्टोरेन्ट खोलने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत करते हुये कतिपय कार्यो एवं गतिविधियों को करने हेतु छूट प्रदान की गयी है। आदेश संख्या -1285 / न्याय सहा0-2 दिनांक 18-05-2020 एवं आदेश सं 0 1288 / न्याय सहा0-2 दिनांक 20-05-2020 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लागू की गयी । चूँकि जिला मजिस्ट्रेट , के आदेश दिनांक 01-06-2020 एवं 08-06-2020 के अन्तर्गत कतिपय कार्यों एवं गतिविधियों को करने हेतु छूट प्रदान की गयी है । अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निर्गत आदेश में संशोधन की आवश्यकता है ।
शान्ति व्यवस्था , सामाजिक समरस्ता बनाये रखने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 सी 0 आर 0 पी 0 सी 0 के लागू किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है । अतः मैं ऋतु पूनिया , अपर जिला मजिस्ट्रेट , ( प्रशासन ) धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ की सीमा में प्रवेश करने वाले क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नवत् निषेधाज्ञात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित करती हूँ रू रात्रि 9.00 से प्रातः 5.00 बजे तक लॉक - डाउन हेतु पूर्व में निर्गत निर्देश प्रभावी रहेंगे। 2 धार्मिक स्थल ( मन्दिर / मस्जिद / गिरजाघर / गुरूद्वारा ) निर्धारित समय में खुलेंगे । जनपद में हॉट स्पाट्स तथा कन्टेनेमेंट जोन ऐरिया में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 भारत सरकार की गाइड लाइन्स एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूर्व की भॉति प्रभावी रहेगी।उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 31-05-2020 एवं 06-06-2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट , बदायूँ के आदेश दिनांक 01-06-2020 एवं 08-06-2020 के अन्तर्गत जिन कार्यो एवं गतिविधियों हेतु छूट दी गयी है , उन मामले में धारा 144 सी ० आर ० पी ० सी ० के प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होंगे । यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दिनांक 19-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी होगा तथा आदेश सं 0 1285 ध् न्याय सहा0-2 दिनांक 18-05-2020 एवं 1288 ध् न्याय सहा0-2 दिनांक 20-05-2020 का अंग रहेगा ।