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  • Mohd Zubair Qadri

जल्द ही री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बदायूं में तीन हजार कबाड़ हो जायेंगे छोटे, बड़े वाहन


बदायूं। पंद्रह साल पुराने दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का जल्द ही री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एआरटीओ कार्यालय से पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा और वाहन कबाड़ हो जायेंगे। एआरटीओ द्वारा 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को री-रजिस्ट्रेशन को लेकर नोटिस जारी किये जा चुके हैं। इसके बाद भी वाहन स्वामी री-रजिस्ट्रेशन में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।


जिले में तीन हजार ऐसे दो पहिया एवं चार पहिया वाहन ऐसे हैं जो 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। अब इन वाहन स्वामियों को वाहन रोड पर चलाने के लिये री रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। एआरटीओ कार्यालय से भी कई बार नोटिस जारी करके री रजिस्ट्रेशन कराने के लिये कहा गया है, इसके बाद भी वाहन स्वामी री रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जिसको लेकर एआरटीओ ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एआरटीओ ने कहा है कि अगर जल्द 15 साल पुराने वाहनों का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। चेकिंग के दौरान 15 साल पुराना वाहन बिना री रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाने पर कार्रवाई की जायेगी। एआरटीओ प्रशासन आरबी गुप्ता ने बताया कि 15 साल पुराने हो चुके वाहनों का वाहन स्वामी जल्द री रजिस्ट्रेशन करा लें। कहा कि एक मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो तीन हजार वाहन चालक वाहन कबाड़ा होने से बचा सकते हैं। इसके साथ ही वह वाहन चलाते हुये अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे।


बेहद आसान है री-रजिस्ट्रेशन


15 साल पुराने वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिये वाहन पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होना अनिवार्य है। बीमा के साथ प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिये। वाहन स्वामी के आधार की जरूरत है। फीस ऑनलाइन कटानी होगी। फार्म-25 पर प्रकिया पूर्ण होगी। पुन:रजिस्ट्रेशन के लिये वाहन एआरटीओ के समक्ष पेश करना होगा।


री-रजिस्ट्रेशन के लिये इतना है शुल्क


री-रजिस्ट्रेशन अगर बाइक का कराते हैं तो 460 रुपये फीस कटानी होगी। इसमें 300 की रशीद कटेगी एवं 160 रुपये ग्रीन टैक्स भरना होगा। कार के लिये 1100 रुपये की फीस कटेगी। 500 की रशीद हैं, 600 रुपये ग्रीन टैक्स के रूप में देने होंगे।

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