- Mohd Zubair Qadri
मस्जिद के मंदिर दावे पर अदालत में हड़ताल के चलते सुनवाई टली अगली तारीख 4 अक्टूबर

यूपी। बदायूं की 850 वर्ष पुरानी जामा मस्जिद शम्सी के मंदिर मामले में इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी देकर दावे की नकल मांगी, मामले की सुनवाई टलने के आसार थे। वजह थी कि सिविल बार के अधिवक्ता हड़ताल पर थे। हालांकि दोनों पक्षों के अधिवक्ता अदालत में लंच के बाद पहुंचे और पक्ष की ओर से मूव की गई एप्लिकेशन अदालत ने देखीं। बाद में मुस्लिम पक्ष को दावे की कापी देने का आदेश अदालत ने देते हुए 4 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। हड़ताल के चलते सुनवाई टली कोर्ट ने अगली तारीख चार अक्टूबर मुकर्रर की है।
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता असरार अहमद ने अदालत में अर्जी देकर दावे की नकल मांगी थी इंतजामिया कमेटी के वकील बोले आज हमने वादपत्र की कापी व डाक्यूमेंट की कापी दिलाने की एप्लीकेशन दी थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष को दावे की कापी देने का आदेश दिया है। हालांकि हम पहले से ही केस रजिस्ट्रर न होने पर आपत्ति दाखिल कर चुके थे। आज हिंदू पक्ष ने कोई पैरवी नहीं की है। वो हाइड एंड सी करके मुकदमा लड़ रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि दावे के बाद जारी नोटिस में नकल दी जा चुकी है।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विवेक रेंडर ने बताया कि इंतजामिया पक्ष की ओर से एक अर्जी कोर्ट में दी गई थी। जिसमें दावे की नकल मांगी गई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऐसे तथ्य दिए हैं, जिनके जरिये दावे को खारिज करने की दलील दी गई है। हालांकि हमारे पास जो भी दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वो कहते हैं कि यहां राजा महिपाल का किला था। हमारी ओर से उनकी अर्जी को खारिज करते हुए तथ्यपरक अर्जी दी गई है।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। इसमें इंतजामिया कमेटी व वक्फ बोर्ड आदि को नोटिस जारी किए गए थे। इधर, आज यानी 15 सितंबर को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी अब कोर्ट ने अगली तारीख चार अक्टूबर मुकर्रर की है।