- Mohd Zubair Qadri
पत्रकार मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत, होंगे जेल से रिहा

खबर देश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट-न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को यूपी में दर्ज़ छह मामलों में अंतरिम ज़मानत देने के साथ ही उनके ट्वीट करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि उन पर दर्ज सभी FIR मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं।
कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखें? इससे पहले कोर्ट में UP पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं हैं। वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर हैं। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि "ये कुछ ऐसा है कि एक वकील को कहा जाए कि वह बहस न करे. हम एक पत्रकार को ये कैसे कह सकते हैं कि वह लिखें नहीं और एक शब्द न कहें."
इस पर गरिमा प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन ब्रांच ने 8 जुलाई को सीतापुर मामले में अतंरिम ज़मानत देते हुए ट्वीट न करने की शर्त रखी थी.
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर ज़ुबैर कोई आपत्तिजनक ट्वीट करते हैं तो वे उसके लिए जवाबदेह होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आवाज़ उठाने के लिए किसी के ख़िलाफ़ अग्रिम कार्रवाई कैसे की जा सकती है?