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डीएम एसएसपी की कलक्ट्रेट सभागार में सभी धर्माें के मौजिज़ लोगों संग बैठक, सामाजिक दूरी का पालन ज़रूरी


बदायूं। जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने विभिन्न धर्माें के मौजिज़ लोगों एवं व्यवसायिक लोगों के साथ बैठक कर बताया कि  मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष षासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 1431/2020/सीएक्स-3 दिनाँक 06-06-2020 के अन्तर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी क्रम में उक्त दिषा-निर्देषों को जनपद बदायूँ में निम्नलिखित प्रावधानों के साथ दिनाँक 08-06-2020 से लागू किया जा रहा है:-

1- समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वह जब तक आवष्यक न हो घर से बाहर न निकलें। रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक लाॅक डाउन की अवधि में समस्त प्रकार की गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेगी।

सभी कर्मियों/व्यवस्थापकों/प्रबन्धकों एवं आगुन्तकों के द्वारा रोकथाम के सामान्य उपायों जिनमें कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरों को कम करने में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य उपाय सम्मिलित है, का अनुपालन किया जायेगा।

1 पद्ध फेस-कवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।

2 पद्ध प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर यथा-सम्भव एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखेगें।  

3 पद्ध सभी भवन/धर्मस्थल में प्रवेष से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कीटाणु-रहित किया जायेगा।

4 पद्ध ष्वसन सम्बन्धी षिष्टाचारों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। इसमें मुँह एवं नाक को खांसते/छींकते हुए टिष्यू-पेपर/रूमाल से पूरी तरह से ढ़कना चाहिए। प्रयोग के बाद टिष्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से (डस्टबिन आदि में) फेंका जाए।

5 अद्ध अपने स्वास्थ्य का स्वयं निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुए किसी प्रकार की बीमारी के सम्बन्ध में तत्काल स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 तक सम्पर्क करना होगा। मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूँ के कन्ट्रोल रूम नम्बर 05832-266441 तथा इन्टीगे्रटेड कन्ट्रोल रूम का नं0 05832-266114 है जिस पर तत्काल सूचित किया जाये।


6 अपद्ध सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

7 अपपद्ध सभी को आरोग्य-सेतु तथा आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।

धर्म स्थल/पूजा स्थलों के सम्बन्ध में दिषा निर्देष

8 कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर षेष स्थानों/जोन में धार्मिक/पूजा स्थल खोले जा सकते है।

9 सभी धार्मिक स्थानों पर निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी:-

10 पद्ध प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होगे।

11 पद्ध प्रवेष-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड-थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।

12 पद्ध जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्षित नहीं हेागा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेष की अनुमति होगी।

13 पद्ध सभी प्रवेष करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। आवष्यकतानुसार धार्मिक स्थलों के बाहर मास्क/फेस कवर विके्रताओं की दुकान खुलवा दी जाये ताकि भूलवष कोई व्यक्ति विना मास्क के धार्मिक स्थल में प्रवेष करता है तो उसे रोक कर मास्क पहनने के उपरान्त ही धार्मिक स्थल में प्रवेष कराया जाये। धार्मिक स्थलों के प्रबन्धक श्रद्वालुओं को नियंत्रित करने के लिए वालिटयर्स की सेवा ले सकते है।  

14 कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम ;च्तमबंनजपवदद्धसम्बन्धी उपायोग के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।

15 पद्ध आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुये परिसर में प्रवेष करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावष्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होेने पाये। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।


16 पद्ध जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवष्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वयं ही अलग-अलग खांचो/ब्लाक में रखना होगा।

17 पद्ध परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोषल-डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

18 पद्ध पब्लिक ऐडेªस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाये।

19 पद्ध परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाॅल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोषल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

20 गपद्ध सोषल-डिस्टेंन्सिग को सुनिष्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खडे़ होने के लिए स्पष्ट दृष्य निषान/चिन्ह अंकित कर दिए जाये।

21 पद्ध प्रवेष एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।

22 पद्ध लाइनों में सभी व्यक्ति एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की षारीरिक दूरी पर रहेगें।

23 पद्ध बैठने के स्थानों को भी सोषल-डिस्टेन्सिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।

24 पद्ध एयर कंडीषनरों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिषत के मध्य होनी चाहिए। क्राॅस-वैन्टिलेषन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।


25 पद्ध प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों को स्पर्ष करने की अनुमति नहीं होगी।

सभाएं/मण्डली निषिद्ध रहेगी।

संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत/ गाने बजाये जा सकते है, किन्तु समूह में इकटठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।

प्रार्थना-सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हो।

धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय षारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्ष न करें।


लंगर/सामुदायिक रसोई ;ब्वउउनदपजल ज्ञपजबीमदेद्ध/अन्न-दान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय शारिरिक -दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।

रेस्टोरेन्ट के बुफे व्यवस्था में सोषल डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप   से कीटाणु-रहित किया जाए।

षाॅपिंग माल/होटल एवं रेस्टोरेन्ट के प्रवेष द्वार पर एक   फलैक्सी लगाई जाये जिसमें कोविड-19 से सम्बन्धित समस्त   निर्देश अंकित हो। ताकि प्रवेष करते समय व्यक्ति का ध्यान पर   निर्देशों पर जाये तथा वह उन्हें पढ़ व समझ कर उनका   अनुपालन उचित प्रकार से कर सके।

उपरोक्त दी गयी छूट किसी भी समय प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। जन सामान्य से अपील है कि में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशासन का सहयोग किया जाये।

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