- Mohd Zubair Qadri
पंचायत चुनाव:आरक्षण अधिसूचना जारी, लागू किया गया रोटेशन सिस्टम, बीते रिकॉर्ड देखा जाएगा

यूपी। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को आरक्षण नियमावली से जुड़ा शासनादेश पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया। इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन व्यवस्था आरक्षण लागू किया जाएगा। इस दौरान 1995 से अब तक पिछले 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। सबसे पहले वहां आरक्षण लगेगा, जहां पहले आरक्षण नहीं था। शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के पदों का आरक्षण जारी होगा। इसके अलावा जिले स्तर पर ग्राम पंचायतों का आरक्षण जारी किया जाएगा।
दो से 8 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं लिखित आपत्ति
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के 826 ब्लॉक के जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा और पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी। दो मार्च से 8 मार्च तक लिखित आपत्ति दर्ज करानी होगी। उन्होंने बताया कि 2015 में जो आरक्षण की स्थिति है, वह 2021 में नहीं होगी। 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में जिला पंचायतों के आरक्षण 20% सीटें आरक्षित होंगी अनुसूचित जाति के लिए होगा।
जो पद कभी आरक्षित नहीं हुए, उन्हें मिलेगी वरीयता
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी ही ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर के आरक्षण प्रणाली तय करेंगे। जो पद शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट महिला के लिए हैं, वह अनारक्षित व ओबीसी हो सकते हैं। पूरे प्रदेश में 2 जिला पंचायत ऐसी थी जो आज तक शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं आरक्षित हुई एवं 7 ऐसी जिला पंचायत की जो महिलाओं के लिए नहीं हुई। पुरानी व्यवस्था के तहत चुनावों में शिक्षा आड़े नहीं आएगी। 826 ब्लॉक, 58194 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या का गठन हो चुका है। जो पद पहले कभी आरक्षित नही हुए उन्हें वरीयता दी जाएगी, एससी, ओबीसी, महिला के क्रम में पिछले निर्वाचन को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा।