
यूपी बदायूं। जनपद को ऑरेंज जोन में आने के बाद डीएम ने लाॅकडाउन 3.0 में हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर जनपद में शराब, किराना, स्टेश्नरी, मेडीकल स्टोर, कृषि सम्बंधी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए थे। इन दुकानों को पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डीएम ने दुकानों को निर्देश दिए है। जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने निर्देश दिए कि जनपद ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसलिए लाॅकडाउन 3.0 में कुछ दुकानदारों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर जनपद में शराब, किराना, स्टेश्नरी, मेडीकल स्टोर, कृषि सम्बंधी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक खोली जाएंगी। दुकानदार, सहायक एवं ग्राहक सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हाॅटस्पाॅट एवं कंटेनमेंट ज़ोन में न तो उक्त दुकानों को खोला जाएगा और न ही किसी प्रकार की कोई गतिविधि होगी। ऐसे में इन क्षेत्रों में पूर्व की भांति लाॅकडाडन का पूर्णतया पालन कराया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं को डोर-टू-डोर सप्लाई किया जाएगा। ---- गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों को न हो कोई समस्या: डीएम जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने मलगांव स्थित पीसीएफ द्वारा संचालित गेहूँ क्रय केन्द्र औचक का निरीक्षण किया। गेहूं लेकर आए किसानों से डीएम ने पूछा कि उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं मांगा जा रहा है या किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। किसानों ने डीएम को बताया कि किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं मांगा जा रहा है और न ही किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने गेहूँ क्रय केन्द्र पर इलैक्ट्राॅनिक काटा, नमी मापक यंत्र, बारदाना, छलना, छाया, पानी, मास्क, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। डीएम ने गेहूँ क्रय केन्द्र प्रभारी को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को पंजीकृत कर उनको टोकन जारी कर गेहूँ क्रमवार तोला करें। किसानों के पंजीकरण की संख्या बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करे कि गेहूँ क्रय केन्द्रों पर किसान पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। किसानों के गेहूँ का भुगतान 1925 रुपए प्रति कुन्तल की दर से समय से उनके बैंक खातें में भेजी जाए। गेहूं क्रय केंद्र प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक खरीददारी की जाए। केंद्रों पर केवल गेहूं किसानों का ही तोला जाए। कोरोना महामारी के बचाव के लिए गेहूं क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों में सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाए।