
बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा निर्गत अधिसूचना द्वारा महामारी अधिनियम 1897(अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के प्रस्तर संख्या-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 के फैलाव से प्रभावी बचाव एवं नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से निर्गत आदेश संख्या 498/न्याय सहायक दिनांक 24 मार्च 2020 में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लाॅकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद में फल, सब्जी, दूध, किराना, खाद्यान्न, खाद पदार्थाें की प्रत्येक मौहल्ला, वार्ड में डोर स्टेप पर आपूर्ति एवं विपणन करने हेतु उपलब्ध कराए जाने, पैट्रोल पम्प तथा गैस एजेंसी प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं सांय 4 बजे से 7 बजे तक यह कार्य किया जाएगा, खोली जाएंगी। मेडिकल स्टोर यथावत समय से खुलेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डीय अपराध किया गया समझा जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुश्नििश्च्ति किया जायेगा।