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  • Mohd Zubair Qadri

अनलॉक में शहरवालों को और राहत आज से बाजार रात नौ बजे तक खुलेंगे, गाइड लाइन जारी


यूपी बदायूं। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच शासन ने अनलॉक में शहरवालों को थोड़ी और राहत दी है। जिले में सोमवार से बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। वहीं, पचास प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और मॉल भी खुल सकेंगे। शादी समारोह और धार्मिक स्थलों पर पचास लोगों के ही एकत्रित होने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढील नहीं होगी। बाजारों में भीड़ पुलिस सख्ती बरतेगी।


डीएम दीपा रंजन ने जिले में शासन की नई गाइड लाइन को जारी कर दिया है। ऐसे अब आधी क्षमता के साथ खुल रहे रेस्टोरेंट और मॉल में अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना होगा। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन्हीं नियमों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। विद्यार्थियों के लिए स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी अभी बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।


गाइडलाइन के मुताबिक, पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग करते हुए यह ध्यान दिया जाएगा कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए। वहीं लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल व सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। जिले में शुक्रवार की रात नौ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक का साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान पूरे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।

सरकारी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी गई है। कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। बाजारों को खोला जाएगा पर लोगों को चाहिए कि वह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें। बाजार में पुलिस प्रशासन के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। कहीं भीड़ लगाई या नियम तोड़ा तो रिपोर्ट लिखकर जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाएगी।


दीपा रंजन, डीएम

ये अभी रहेंगे बंद

शासन ने कोरोना काल को देखते हुए अभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पुल और जिम को बंद रखने का फैसला किया है। डीएम ने बताया कि जिले में भी इसी व्यवस्था को लागू रखा जाएगा।

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