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  • Nationbuzz News Editor

बदायूं में अनलॉक-1 के सापेक्ष 2 में मिली एक घंटे की अतिरिक्त छूट, 9 से 6 बजे तक खुलेंगी दुकाने


बदायूं। जिले में कोविड-19 महामारी को मद्देनज़र रखते हुए 30 जून को अनलाॅक-1 समाप्त होने के बाद पहली जुलाई से अनलाॅक-02 प्रभावी हो गया है, जो 31 जुलाई तक लागू रहेगा। अनलाॅक-01 के सापेक्ष अनलाॅक-02 में एक घंटे छूट बढ़ा दी गई है। पहले रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषेद्ध था, अब रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक आवागमन केवल आवष्यक गतिविधियों को छोड़कर बंद रहेगा। इसी प्रकार दुकाने खुलने का समय पहले प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक निर्धारित था लेकिन अब प्रातः 09.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक दुकाने खुली रहेंगी।

गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी एवं कोविड-19 माॅनीट्रिंग के लिए नामित नोडल अधिकारी ओपी वर्मा, अपर जिलाधिकारी नरेन्द्र बहादुर सिंह के साथ प्रेसवार्ता कर अनलाॅक 02 की गाइडलाइन से अवगत कराया।

अनलाॅक-02 के तहत दुकानें, प्रतिष्ठान, स्ट्रीट वेन्डर, पटरी व्यवसाय, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकाने को निर्धारित अवधि में खोले जाने तथा टैक्सी, थ्री व्हीलर ऑटो, ई-रिक्षा दो पहिया वाहन इत्यादि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने, हेलमेट, मास्क फेस कवर पहनने आदि के प्रतिबन्धित सहित चलाये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

धर्मस्थल, पूजा स्थलों में निर्धारित श्रद्धालु की अनुमति-धर्मस्थल, पूजा स्थलों में निर्धारित श्रद्धालु, व्यक्तियों के प्रवेष की अनुमति होगी। पूर्व निर्देशानुसार धर्मस्थल, पूजा स्थलों में सोषल डिस्टेन्सिंग के साथ नियमित साफ-सफाई व सैनेटाइजिंग का कार्य भी जारी रहेगा। षापिंग माॅल, होटल एवं रेस्टोरेंट को सोषल डिस्टेन्सिंग इत्यादि के प्रतिबन्ध सहित खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09.00 से सायं 6.00 बजे तक रहेगा। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवष्यक आॅपरेषन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रषिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी। दवाओं की दुकानें, मेडीकल स्टोर 24 घण्टे सातों दिन यथावत खुलेगें। जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस-कवर, मास्क, गमछा, रूमाल, स्कार्फ, दुपट्टा ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। दिषा-निर्देषों का पालन कराने का दायित्व सम्बन्धित दुकानदारों का होगा। यदि दुकानदारों द्वारा सोषल डिस्टेसिंग, मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजेषन की षर्तो का पालन नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति के साथ-साथ दुकानदार के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड होना चाहिये। षहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोषल डिस्टेसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। बारात घर खोले जायेगें लेकिन षादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवष्यक होगा। इसमें 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। षादी, बारात-घर पर षस्त्र ले जाना वर्जित होगा, उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।  दाह संस्कार, दफन आदि के कार्यक्रम हेतु 20 लोगों के सम्मिलित होनी की अनुमति होगी। समस्त सरकारी कार्यालय, बैंक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यथा सी0एस0सी0, चार्टड एकाउन्टेन्ट, बीमा कम्पनी आदि वित्तीय संस्थान 100 प्रतिषत उपस्थिति के साथ सोषल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुये खुलेगें। कार्यस्थल पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सेनटाइजेषन कराना आवष्यक होगा। समस्त कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिषत कवरेज सुनिष्चित किया जायेगा।

यह गतिविधियाँ रहेगी प्रतिबन्धित-समस्त स्कूल, काॅलेज, षैक्षिक, प्रषिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बन्द रहेगें। ऑनलाइन , दूरस्थ षिक्षा हेतु पूर्व की भांति अनुमति लेकर जारी किया जा सकेगा। समस्त सिनेमा हाॅल, जिम, स्विमपूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, षैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां निषेद्ध रहेगी।

पान-गुटखा की दुकानें बंद रहेगी -पान, गुटखा, धूम्रपान से सम्बन्धित सभी दुकानें बन्द रहेगी। इन दुकानों को खोलने अथवा बिक्री करते हुये पाये जाने पर द0प्र0सं0 की धारा 144 का उल्लंघन मानते कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी तथा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जाएगा। नियत समय एवं चक्र (रोस्टर) के विपरीत कोई भी दुकान खोलना दण्डनीय अपराध होगा नियत समय एवं चक्र (रोस्टर) के विपरीत दुकान खोले जाने पर द0प्र0सं0 की धारा 144 का उल्लंघन मानते कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर फेस मास्क, गमछा, रूमाल, स्कार्फ, दुपट्टा न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय बार के लिये जुर्माना सौ रूपये मात्र, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना पाँच सौ रूपये मात्र का जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे व्यक्ति, जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, उनके द्वारा लाॅकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना सौ रूपये मात्र, जो पाँच सौ रूपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के लिए जुर्माना पाँच सौ रूपये जो एक हजार रूपये मात्र तक हो सकता है। द्वितीय बार पष्चात प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिए जुर्माना एक हजार रूपये हो सकता है।  

कावड़ यात्रा रहेगी स्थगित-कोरोना महामारी, संक्रमण की दृष्टि से कांवड़ यात्रा स्थगित रहेगी। लोग अपने-अपने घरों से अथवा षिवालयों, मंदिरों में 05 की संख्या में अथवा प्रतीकात्मक रूप में 1-2 लोग जलाभिषेक कर सकते है किसी भी दषा में भीड़ इकटठी नहीं होगी, सोषल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये सभी लोग सुरक्षित रहते हुये पूजा, अर्चना कर सकते है। बिना साउण्ड सिस्टम के पूजा-अर्चना की जायेगी। डीजे सहित अन्य किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। यदि कोई भी दुकानदार ध्वनि विस्तारक यंत्र किराये पर देता है तो उसको जब्त कर लिया जायेगा तथा आवष्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

जुमे की नमाज रहेगी स्थगित-आगामी ईद-उल-जुहा के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए 10, 17, 24, 31 जुलाई को होने वाली जुमा की नमाज में मस्जिदों में भीड़ इकटठी नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुये इन जुमों की नमाज स्थगित रहेगी।

आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार में बहन/बेटियों विभिन्न स्थानों पर यात्रा करती है, अतः भीड़ न होने पाए तथा सोषल डिस्टेसिंग एवं मास्क आदि पहनने का अनुपालन सुनिष्चित किया जायेगा। परिस्थितियों के दृष्टिगत कन्टनमेनेन्ट जोन, बफर जोन की संख्या बढ़-घट सकती है उस स्थिति में दुकानों की खुलने, बन्द रहने के सम्बन्ध में पृथक से सूचना दी जायेगी। कन्टेनमेन्ट जोन में गतिविधियाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिषा-निर्देषों को ध्यान में रखते हुये संचालित की जायेगी।

दी गयी छूट किसी भी समय प्रषासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। उन्होंने जन सामान्य से अपील है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशासन का सहयोग किया जाये।

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