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यूपी सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस, जानिए क्या-क्या खुलेगा


यूपी। प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उप्र के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को प्रेसवार्ता के माध्यम से इसके संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा के बारे में कहां कि वहां का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय करेगा कि कितनी छूट देनी है। सीमा को कब तक सील रखना है, यह भी वहां कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ही तय किया जाएगा।  


उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसका एलान किया. उन्होंने कहा कि एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा. दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।


8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। 

जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है।

एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।

एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।

मुख्य बातें


यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे.

थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी.



फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी.

सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे.

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे.


बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.


बारात घर में 30 से ज्यादा लोग न हों.

बारात घर में हथियार ले जाने पर पाबंदी.


हवाई फायरिंग करने पर कार्रवाई होगी.

दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं.


थ्री व्हीलर में जितनी सीट उतने सवारी बैठ सकते हैं.

बस में जितनी सीट उतनी सवारी बैठ सकती है.


सभी तरह के पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सैर की अनुमति होगी.


माल वाहक वाहन के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.


नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा.


सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है.

मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता.

यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी.

अपनी गाड़ियों सर चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा.

खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी.

नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे।

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