- Mohd Zubair Qadri
कुरान की आयत हटाने को लेकर वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, 50 हजार का जुर्माना लगाया

खबर देश। नई दिल्ली: धर्म के नाम पर आतंकवाद, नफरत और खून खराबा फैलाने वाली कुरान की आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हज़ार का जुर्माना लगाया।
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। रिजवी ने अपनी याचिका में कहा है कि कुरान की ये आयतें बाद में जोड़ी गई हैं, जोकि धर्म के नाम पर आतंकवाद, नफरत और खून खराबा फैलाने वाली हैं। जस्टिस नरीमन, बी आर गवई, ऋषिकेश राय की बेंच वसीम रिजवी की याचिका पर सुनवाई करेगी।
याचिका को "बिल्कुल तुच्छ" करार देते हुए न्यायमूर्ति नरीमन की अगुवाई वाली एक शीर्ष अदालत की याचिका दायर करने के लिए उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। शीर्ष अदालत ने शुरू में रिजवी से पूछा कि क्या वह याचिका को लेकर गंभीर है और सुनवाई के लिए दबाव बनाना चाहता है। हालांकि, जब उनके वकील ने इस मामले पर बहस करने के लिए जोर दिया, तो अदालत ने याचिका को खारिज करने से पहले मामले को संक्षेप में सुना।
11 मार्च को दायर अपनी याचिका में रिज़वी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नागरिकों पर हमलों के लिए इस्लामी आतंकवादी समूहों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है और मूल पवित्र पुस्तक का यह हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया।
याचिका दायर करने के बाद कई मुस्लिम संगठनों के साथ यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को ''दुनिया भर में मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने'' का नारा लगाते हुए हंगामा किया था।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि रिजवी की याचिका पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान है और इससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है।