top of page
  • Mohd Zubair Qadri

शादी हो या धर्म-कर्म, 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं, योगी सरकार ने जारी किए नए निर्देश


यूपी। कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह, धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे सभी वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं।



सख्ती बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर यूपी में भी बंदिशें बढ़ाई जा सकती हैं। प्रदेश सरकार इसे लेकर सभी पहलुओं पर मंथन कर रही है। जल्द ही कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।

bottom of page